काशीपुर। (सिटी न्यूज काशीपुर) शिवरात्रि महापर्व और कांवड़ यात्रा को दृष्टिगत रखते हुए मेयर दीपक बाली के नेतृत्व में नगर निगम काशीपुर ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नगर निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार 11 फरवरी से 15 फरवरी 2026 तक नगर निगम सीमा में मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
जारी कार्यालय आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में मांस विक्रय करने वाले प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट एवं भोजनालयों में पके हुए मांस की बिक्री भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमों के अनुसार विधिक कार्रवाई एवं जुर्माना लगाया जाएगा।
नगर निगम प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान बनाए रखने और नगर में शांति व सौहार्द कायम रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
नगर आयुक्त के निर्देश पर पुलिस प्रशासन, खाद्य सुरक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम की टीमों को आदेश के सख्त अनुपालन और निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही समाचार पत्रों और ई-रिक्शा के माध्यम से इस निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराया जाएगा।
नगर निगम ने मांस विक्रेताओं और रेस्टोरेंट संचालकों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि में स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखें और प्रशासन का सहयोग करें।
मेयर दीपक बाली का यह निर्णय शिवभक्तों और कांवड़ यात्रियों की सुविधा व आस्था के सम्मान की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
